Wednesday, 15 March 2017

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून है जिसके माध्यम से सरकार का उद्वेय यह सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्य उपलब्ध हो सके । इस योजना का मुख्य खाद्यन्न उपलब्ध  कराना है ताकि उन्हें खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा मिले ।

      राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 विश्व का सबसे बडा कल्याण कार्यक्रम है जिसके निम्नलिखित प्रावधान है-
  1. इस कानून के तहत 75% ग्रामीण एवं 50% शहरी आबादी को रियाती दरो पर खाद्यन्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है । इससे देश की लगभग 2/3 जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा ।
  2. इस कार्यक्रम के तहत पात्र परिवारो को 5 किलोग्राम चावल,गेहूॅ व मोटा अनाज क्रमशः 3 रू,2 रू तथा 1रू प्रति किलोग्राम की दर पर मिल सकेगा ।
  3. अत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवारो को प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज का मिलना पहले जैसा जारी रहेगा ।
  4. इस कार्यक्रम में गर्भवती तथा स्त्नपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तथा प्रसव के 6 माह के उपरांत भोजन के अलावा 6000 रू का मातूत्व लाभ मिलेगा ।
  5. 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को पौष्टक आहार मानको के हिसाब से राशन या पका हआ गर्म भोजन प्राप्त करने के अधिकारी है ।
  6. खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति न हो पाने की  स्थिति में, लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा ।
  7. कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिनियम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी सुधार का प्रावधान किया गया । साथ ही सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग कर एण्ड टू एण्ड कम्युटाइजेशन लाभार्थियो की पहचान के लिए आधार का उपयोग ।
  8. इस अधिनियम में जिला एवं राज्यस्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का भी प्रावधान है ।
  9. इस कार्यक्रम के तहत राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग को दंड देने का अधिकार होगा । DGRO का आदेश न मानने वाले अधिकारी को 5000रू तक जुर्माना लगा सकता है ।
  10. इस अधिनियम के तहत पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए गए है ।
                 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में सुधार की आवश्यकता से इनकार नही किया जा सकता है  जिससे इस अधिनियम में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को स्थापित किया जा सके । इस अधिनियम में कुछ सुधार का प्रावधान किया गया है-
  • राशन की घर तक पहुॅच सुविधा ।
  • राशन वितरण के एक सिरे से दूसरे सिरे का computerized 
  • पात्र हितग्राहियों की पहचान के लिए आधार का उपयोग ।
  • महिला एवं महिला समूहों के हाथ में राशन दुकान का प्रबंधन ।
  • राशन सामग्री में विविधता ।

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